पूर्व मंत्री ललई को कोर्ट ने नहीं दी राहत
Posted by
Unknown
on
November 23, 2017
in
jaunpur
|
गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश नहीं होगा स्थगित
जौनपुर। खुटहन उपद्रव में विधायक ललई यादव के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट व कुर्की का आदेश जारी रहेगा। एसीजेएम 4 कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दरखास्त दिया कि 15 दिसंबर तक ललई के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट व कुर्की की नोटिस की आदेशिका स्थगित की जाए। कोर्ट ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश में आदेशिका स्थगित करने का जिक्र नहीं है। स्पष्ट है कि विधायक के खिलाफ जारी वारंट व कुर्की की नोटिस का आदेश प्रभावी रहेगा और विधायक को जमानत के संदर्भ में कोर्ट में समर्पण करना पड़ेगा। थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए विधायक हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनके 30 दिन के भीतर कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र देने पर उसके त्वरित निस्तारण संबंधी आदेश दिया था। मालूम हो कि 6 नवम्बर को ब्लाक प्रमुख खुटहन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जमकर हवाई फायरिंग, तोडफ़ोड़ हुई सांसद हरिवंश सिंह के काफिले की एक स्कार्पियो को फूंक दिया गया। थानाध्यक्ष ने 11 नामजद व 150 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। 8 आरोपियों की जमानत न्यायालय ने पहले ही निरस्त कर दिया है।
Post a Comment