दो मासूमों के साथ जहर पीकर दे दी जान
जौनपुर। पंवारा थाना क्षेत्र के वीरबलपुर में प्रताडऩा से क्षुब्ध विवाहिता जहर खाकर व अपने दो बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम बलराज सिंह ने आरोपी सास को आत्महत्या के दुष्प्रेरण में दोषी पाते पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। ससुर व देवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने आदेश में लिखा कि मातृत्व प्रकृति के अनुसार कोई भी स्त्री अपनी जान देकर भी बच्चों की रक्षा करना चाहती है लेकिन ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई कि विवाहिता के पास आत्महत्या के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा।मछलीशहर के मिर्जापुर निवासी राजेश पटेल ने पंवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसने अपनी बहन अनीता की शादी अशोक पटेल से 30 अप्रैल 2006 में किया था। वह सूरत में नौकरी करता था। अनीता को उसके ससुर राजाराम, सास धर्मा देवी व देवर दिनेश काम के लिए प्रताडि़त करते थे। पति सूरत ले जाना चाहता था लेकिन ससुराल वाले नहीं जाने दिये। सास करती थी कि अनीता मर जाती तो बेटे की दूसरी शादी कर देती 29 अगस्त 2013 को सास ने उससे झगड़ा किया। क्रूरता से तंग आकर उसी रात उसने जहर खा लिया व बच्चों अमन (5 वर्ष) का मनीष (डेढ़ वर्ष) को भी जहर दे दिया। तीनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया दौरान इलाज तीनों की मौत हो गई। विसरा जांच के लिए भेजा गया जिसमें एल्मुनियम फास्फाइड विष की पुष्टि हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता एसएमयू के हसन सिद्दीकी ने गवाहों को परीक्षित कराया। मृतका के जहर खाने का स्पष्टीकरण आरोपी नहीं दे सकी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाया।
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