एसडीएम, लिपिक, बीएलओ व १५९ मतदाताओं पर केस दर्ज
जौनपुर। अदालत ने उप जिलाधिकारी सदर, लिपिक, बीएलओ व 159 मतदाताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने जिलाधिकारी को मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने थानाध्यक्ष को 2 दिसंबर तक जांच आख्या अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है।नगर परिषद चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता गुरु प्रसाद पांडेय द्वारा मंगलवार को दरखास्त दी गई थी। हरदीपुर निवासी अधिवक्ता गुरु प्रसाद पांडेय ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरख्वास्त दिया कि वह वार्ड नंबर 20 का मतदाता है और वहीं स्थाई रूप से निवास करता है। नगर परिषद चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन 10 नवंबर 2017 को निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कूट रचित सबूतों के आधार पर वार्ड नंबर 1 में दर्ज डेरा यूसुफ निवासी 159 लोगों का नाम वार्ड नंबर 20 में भी दर्ज किया गया। उन्हें वैध मतदाता बताते हुए एसडीएम द्वारा मंजूरी करा ली गई। अधिवक्ता ने एसडीएम, लिपिक, क्षेत्रीय बीएलओ व बांकेलाल, आदित्य, लालती समेत 159 मतदाताओं पर धोखाधड़ी, कूटरचना का आरोप लगाया। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई सुनवाई न होने पर वादी ने कोर्ट में दरखास्त दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेेएम ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने और थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आगामी दो दिसंबर को जांच आख्या अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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