एमएलसी प्रिंसू की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने खुटहन विकास खंड मुख्यालय पर पिछले दिनों प्रमुख सरयूदेई के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान हिंसा और आगजनी के मामले में आरोपित फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं शाहगंज के सपा विधायक शैलेंद्र यादव ललई व एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी की है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मालूम हो कि गत नौ नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान प्रतापगढ़ के अपना दल सांसद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कुंवर हरिबंश सिंह और सरयूदेई के समर्थकों के बीच मारपीट, हवाई फायरिंग और आगजनी हुई थी। सांसद का वाहन आग के हवाले कर दिया गया था। सरयूदेई के पक्ष की तरफ से मौजूद पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू और प्रदेश के पूर्व मंत्री शाहगंज के मौजूदा सपा विधायक शैलेंद्र यादव ललई और कई अन्य ज्ञात तथा बड़ी संख्या में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं एक मुकदमा सांसद कुंवर हरिबंश सिंह के खिलाफ भी दर्ज कराया गया था। पुलिस करीब आधा दर्जन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी बृजेश उर्फ प्रिंसू और विधायक शैलेंद्र यादव ललई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दो-तीन बार उनके घरों और संभावित अन्य स्थानों पर दबिश दे चुकी हैं लेकिन अब तक वे पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के लिए लिखा-पढ़ी की गई। इस पर विचारोपरांत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट (चतुर्थ) ने मंगलवार को कुर्की की नोटिस जारी कर दी। इस बीच भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू की याचिका पर सुनवाई करने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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