जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न कराने 29 नवम्बर को मतदान के दिन नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को एक वाहन अनुमन्य होगा, जिसमें वाहन चालक सहित 4 व्यक्ति ही चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त 2 सुरक्षाकर्मी भी चल सकते है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर प्रेस मीडिया के लिए फोटोग्राफ प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूर वाहन खड़ा कर सकते हैं। मीडिया के लिए प्रेस पास ही वाहन पास माना जायेगा। अपर जिला मजिस्टे्रट वित्त एवं राजस्व एवं जिला सूचना अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त प्रेस पास ही मान्य होगा।
Sunday, 26 November 2017
मतदान केन्द्रके अन्दर फोटोग्राफी पर रोक
Posted by Unknown on November 26, 2017 in jaunpur | Comments : 0
जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी मिश्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न कराने 29 नवम्बर को मतदान के दिन नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को एक वाहन अनुमन्य होगा, जिसमें वाहन चालक सहित 4 व्यक्ति ही चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त 2 सुरक्षाकर्मी भी चल सकते है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर प्रेस मीडिया के लिए फोटोग्राफ प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूर वाहन खड़ा कर सकते हैं। मीडिया के लिए प्रेस पास ही वाहन पास माना जायेगा। अपर जिला मजिस्टे्रट वित्त एवं राजस्व एवं जिला सूचना अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त प्रेस पास ही मान्य होगा।
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment