35 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर बुधवार को हुई थी गिरफ्तारी
जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पंचम) अमर सिंह ने गुरुवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, स्वतंत्र पत्रकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंचल सिंह की जमानत मंजूर कर ली। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के 35 साल पुराने एक मामले में बदलापुर थाना पुलिस ने बुधवार को चंचल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
बता दें, 2 मार्च 1982 को बदलापुर के एसडीएम आईएएस अधिकारी टीडी गौर महराजगंज ब्लाक का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान चंचल सिंह से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई थी। बिना अनुमति के आने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने की बात कहने पर चंचल सिंह ने कहा कि मैं छात्र नेता हूं और कहीं भी आ-जा सकता हूं। इस पर एसडीएम ने उनके खिलाफ थाने में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पांच जून 1984 को अदालत ने बेल बांड निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बावजूद तब से चंचल सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। फिर कुर्की का आदेश हुआ लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई नहीं की। अदालत के आदेश पर बुधवार को पुलिस ने चंचल सिंह को गिरफ्तार कर पेश किया। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को फिर चंचल सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। एसीजेएम (पंचम) अमर सिंह ने तीस-तीस हजार रूपये मूल्य के दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
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