सिटी बोर्ड मुंगरा के अध्यक्ष पद भाजपा प्रत्याशी शिव गोविंद और पूर्व अध्यक्ष कपिलमुनि के खिलाफ मुकदमा दर्ज
टिकट मिलने की खुशी में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने निकाला था जुलूस, आदर्श आचार संहिता को दिखाया ठेंगा
मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। नगर पालिका परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने पर खुशी में बुधवार की देर शाम निकाले गए जुलूस में शामिल किसी अराजकतत्व ने एक पत्रकार की दुकान में बम फेंक दिया। बम फटने से पत्रकार का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दो वर्ष का भांजा बाल-बाल बच गया। विस्फोट से दुकान को भी काफी क्षति पहुंची। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें नामजद किए गए आरोपियों में भाजपा प्रत्याशी शिव गोविंद साहू और परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष कपिल मुनि भी हैं। खबर लिखे जाने तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

काफी रस्साकसी के बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बुधवार की देर शाम शिव गोविंद साहू की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। इसकी जानकारी होते ही शिव गोविंद साहू और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आचार संहिता को ठेंगा दिखाते हुए शिव गोविंद साहू और नगर पालिका परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष कपिल मुनि ने बाजे-गाजे और सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर में जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते और पटाखे दागते चल रहे थे। जुलूस पत्रकार विक्की मोदनवाल की दुकान के पास पहुंचा तो जुलूस में शामिल किसी अराजकतत्व ने पटाखे की आड़ में दुकान में बैठे उनके भाई मोदन कुमार मोदनवाल (32) को लक्ष्य कर बम फेंक दिया। बम लक्ष्य तक पहुंचने की बजाय कुछ आगे ही तेज धमाके के साथ फट गया। मनोज बुरी तरह से घायल हो गया। पास में ही बैठा विक्की मोदनवाल का दो वर्षीय भांजा प्रत्यक्ष बाल-बाल बच गया। विस्फोट से दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए। परिजन ने बुरी तरह से जख्मी मनोज मोदनवाल को आनन-फानन स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया। पत्रकार विक्की मोदनवाल ने घटना की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक सौम्या पाण्डेय को दी। पुलिस उपाधीक्षक ने मौका मुआयना करने के साथ ही अस्पताल जाकर घायल को देखा। पुलिस उपाधीक्षक के निर्देश पर थाना पुलिस ने घोषित प्रत्याशी शिव गोविंद साहू, सिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कपिल मुुनि व सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 188, 286, 337 एवं 427 भा.द.वि. के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक राजेश दुबे को सौंप दी। इस बारे में पूछने पर आरोपी कपिल मुनि ने किसी भी घटना से अनभिज्ञता जताई।
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