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Friday, 8 December 2017

ललईके मामलेमें हाईकोर्टके निर्देशके पालन का थानाध्यक्ष को आदेश

अपराधके सबूत या विवेचनाके अंतिम परिणाम तक गिरफ्तारी पर हाईकोर्टने लगाई रोक

जौनपुर। खुटहन उपद्रव में सांसद हरिवंश की प्राथमिकी में हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय, विधायक शैलेन्द्र ललई व एमएलसी प्रिंशू की गिरफ्तारी पर अपराध में संलिप्तता का सबूत मिलने या विवेचना के अंतिम परिणाम तक रोक लगा दिया है। साथ ही विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को विधायक ललई की ओर से अधिवक्ता मनोज यादव ने हाईकोर्ट के निर्देश की कापी लगाकर उसके अनुपालन का एसीजेएम 4 कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष खुटहन को आदेश दिया की हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
कुंवर हरिवंश सिंह ने 35 नामजद अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था कि वह 6 नवम्बर 2017 क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी बहू नीलम सिंह को ब्लाक प्रमुख चुनाव के संदर्भ में साथ लेकर खुटहन ब्लाक ले जाते समय जौकाबाद के पास 400 से 500 आदमी अचानक आ गए। उनमें विधायक ललई ने ललकारने पर धनंजय सिंह व बृजेश प्रिंशू ने जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया। वह भागकर दूसरी गाड़ी में बैठकर ब्लाक की तरफ भागे। आरोपी उनकी पहली गाड़ी जला दिये, ईंट, पत्थर चलाए। किसी तरह अविश्वास प्रस्ताव में वे सहभागिता किए।

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