वादी आईएएस टीडी गौड़ और एसडीओ मछली शहर गवाही के लिए तलब
जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र में साढ़े तीन दशक पहले सरकारी कामकाज में बाधा डालने तथा कर्मचारियों का अपमान करने व धमकी देने के मामले में शनिवार को कांग्रेसी नेता व बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंचल सिंह के खिलाफ एसीजेएम (पंचम) अमर सिंह की अदालत में धारा 353,189,186 भा.द.वि. के तहत आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट ने वादी आईएएस अधिकारी टीडी गौड़ को 4 जनवरी को गवाही के लिए कोर्ट में तलब किया है।
मामले के अनुसार टीडी गौड़, एएसडीओ मछली शहर ने बदलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 2 मार्च 1982 को अपराह््न एक बजे विकास खंड कार्यालय में सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष चंचल सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनका व वहां कार्यरत कर्मचारियों का अपमान किया। क्षति पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। मामले में जमानत कराने के बाद चंचल सिंह गैर हाजिर हो गये। 5 जून 1984 को कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी को 8 नवंबर 2017 को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी का वारंट रिकाल प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया। अगले दिन आरोपी की जमानत मंजूर हुई। शनिवार को नियत तिथि पर चंचल कोर्ट में हाजिर हुए उनके खिलाफ तीन धाराओं में आरोप तय हुआ।
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