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Monday, 4 December 2017

पूर्व मंत्री ललई को मिली जमानत मगर रहेंगे जेल में


एक अन्य मामले में मंगलवार को होगी सुनवाई

जौनपुर। सूबे के पूर्व ऊर्जा राज्यमंत्री और शाहगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक शैलेंद्र यादव ललई की अदालत ने एक मामले में जमानत याचिका स्वीकार कर ली है लेकिन वह जेल में ही रहेंगे क्योंकि एक अन्य मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन मुकर्रर किया है।
मालूम हो कि पिछले महीने खुटहन की ब्लाक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान मारपीट, गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। इस संबंध में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विधायक शैलेंद्र यादव ललई, एमएलसी बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू और दर्जनों अन्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। करीब दर्जन भर आरोपियों को पुलिस ने घटना के दो-तीन दिनों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। धनंजय सिंह, ललई यादव और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। पिछले शुक्रवार को शैलेंद्र यादव उर्फ ललई ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए शैलेंद्र यादव ललई को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। अन्तरिम जमानत निरस्त होने के बाद उनके अधिवक्ता ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अजय त्यागी की अदालत में नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया। किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की चोट न होने, आग्नेयास्त्र की बरामदगी न होने एवं राजनीतिक विद्वेषवश फंसाए जाने का हवाला दिया। न्यायालय ने थानाध्यक्ष खुटहन द्वारा पंजीकृत करवाए गये मामले में पर्याप्त आधार पाते हुए पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जबकि महिला थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज करवाए गये मामले में मंगलवार को केश डायरी आने पर जमानत पर सुनवाई होगी।

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