जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित चकबंदी न्यायालय में वादिनी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सुलहनामा तैयार करने व आदेश कराने के संबंध में किए गए धोखाधड़ी व जालसाजी के मुकदमे में सीजेएम ने चकबंदी अधिकारी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का वाद दर्ज किया। धर्मा देवी निवासी मछली गांव बदलापुर ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी आराजी हड़पने के लिए बदलापुर निवासी राममूरत ने चकबंदी अधिकारी व अन्य लोगों के खडय़ंत्र में वादिनी का फर्जी सुलहनामा तैयार करा लिया। जब कि न तो वह कोर्ट गई न कोई हस्ताक्षर ही किया। सुलहनामा के आधार पर चकबंदी अधिकारी से आदेश करा लिया गया। चकबंदी अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों का गलत इस्तेमाल किया। आरोपी ने न्यायालय को भी धोखा दिया। थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब वह न्यायालय की शरण में गयी।
Saturday, 16 December 2017
चकबंदी अधिकारी समेत तीन के खिलाफ जालसाजी का वाद दर्ज
Posted by Unknown on December 16, 2017 in jaunpur | Comments : 0
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित चकबंदी न्यायालय में वादिनी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सुलहनामा तैयार करने व आदेश कराने के संबंध में किए गए धोखाधड़ी व जालसाजी के मुकदमे में सीजेएम ने चकबंदी अधिकारी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का वाद दर्ज किया। धर्मा देवी निवासी मछली गांव बदलापुर ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी आराजी हड़पने के लिए बदलापुर निवासी राममूरत ने चकबंदी अधिकारी व अन्य लोगों के खडय़ंत्र में वादिनी का फर्जी सुलहनामा तैयार करा लिया। जब कि न तो वह कोर्ट गई न कोई हस्ताक्षर ही किया। सुलहनामा के आधार पर चकबंदी अधिकारी से आदेश करा लिया गया। चकबंदी अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों का गलत इस्तेमाल किया। आरोपी ने न्यायालय को भी धोखा दिया। थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब वह न्यायालय की शरण में गयी।
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