BREAKING NEWS

Monday 30 October 2017

हत्यारोपी पति, पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास


उलाहना देने पर गोली मार कर की थी हत्या
   जौनपुर। लाईन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर गांव में लगभग सत्रह साल पूर्व उलाहना देने गई निर्मला देवी को ईंट पत्थर से घायल कर व गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति, पत्नी व पुत्र को दोषी करार देते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम की अदालत ने आजीवन कारावास एवं दो-दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर गांव निवासी सोमेश्वर प्रसाद पाण्डेय ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 फरवरी 2001 की सुबह नौ बजे उनकी मां निर्मला देवी पड़ोसी विष्णु कान्त और उनकी पत्नी कविता देवी से छींटाकशी का उलाहना व शिकायत करने गयी। जिस पर विष्णु कान्त व कविता ने गालियां देते हुए ईंट पत्थर चलाया और अपने पुत्र दीपक को गोली मारकर हत्या करने के लिए ललकारा। दीपक ने लाइसेन्सी बन्दूक से फायर कर दिया जो निर्मला देवी के सर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गयीं। दौरान ईलाज सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करके तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जवाहर लाल यादव व ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने कुल ग्यारह गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा दो-दो लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

Post a Comment

धर्म दर्शन

 
Copyright © 2017 आज प्रभात