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Friday 24 November 2017

विधायक ललईके मामलेमें हाईकोर्टने कार्यवाही पर लगाई रोक

नामांकनके दौरान आचार संहिताके उल्लंघन का मामला

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर तिराहे के पास नामांकन के दौरान बैरियर तोड़कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई तथा पूर्व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बाबा दुबे के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए दोनों अभियुक्तों को सम्मन भेजकर 22 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया। चार्जशीट के खिलाफ विधायक ललई हाई कोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनके संबंध में प्रोसीडिंग स्टे का आदेश दिया। ललई के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करते हुए पूर्व में भेजे गए सम्मन को वापस मंगाने का आदेश दिया।
जलालपुर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 13 फरवरी 2017 को वह मय फोर्स नामांकन ड्यूटी पर मियांपुर तिराहे के पास तैनात थे। वहां आदर्श चुनाव आचार संहिता के लिए बैरियर बनाया गया था। करीब 11.30 बजे शाहगंज विधान सभा के सपा प्रत्याशी शैलेंद्र यादव उर्फ ललई तथा बदलापुर के सपा प्रत्याशी ओम प्रकाश उर्फ बाबा दुबे अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें समझाया गया कि एक प्रत्याशी के साथ पांच व्यक्ति ही जा सकते हैं। इसके बावजूद वे तथा उनके समर्थक बैरियर को धक्का देते हुए जबरन घुस आए तथा आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं में तलब किया था।

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