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Friday 24 November 2017

ललई, प्रिंसू व अन्यकी गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय की रोक


जौनपुर। खुटहन उपद्रव में प्रतापगढ़ सांसद हरिवंश सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में विधायक ललई, एमएलसी बृजेश प्रिंसू व 25 अन्य आरोपियों की अपराध में संलिप्तता के विश्वसनीय व पर्याप्त सबूत इक_ा होने तक तथा विवेचना के अंतिम परिणाम तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। आरोपियों को विवेचना में सहयोग करने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार कुंवर हरिवंश सिंह ने 35 नामजद व अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था कि वह 6 नवम्बर 2017 को क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी बहू नीलम सिंह को ब्लाक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में साथ लेकर खुटहन ब्लाक जा रहे थे। जौकाबाद के पास 400 से 500 आदमी अचानक आ गए। उनमें विधायक ललई ने ललकारा की जान से मार दो। जिस पर धनंजय सिंह व बृजेश प्रिंसू ने जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया। वह भागकर दूसरी गाड़ी में बैठ गए तथा ब्लाक की तरफ भागे। आरोपियों ने फायरिंग करके उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा पहली गाड़ी जला दिया ईंट, पत्थर चलाए। अन्य गाडिय़ों में बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मतदान से रोकने के उद्देश्य गाड़ी से खींचकर निकालने लगे।

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